फर्रुखाबाद। बसपा नेता के भाई डब्बन व बब्बन की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी महेंद्र सिंह ने खारिज कर दी।
बसपा नेता व उनके भाइयों के खिलाफ मऊदरवाजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला बहादुरगंज निवासी एकलव्य कुुुमार ने 17 मार्च को फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला कसरट्टा निवासी बसपा नेता डॉ. अनुपम दुबे, ब्लाक प्रमुख मोहम्मदाबाद भाई अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, इसरार अहमद, रामश्याम, राकेश कुमार, सत्यप्रकाश सचान, हरिओम रस्तोगी, अनिरुद्ध त्रिवेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें जाति सूचक गाली-गलौज व धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। बसपा नेता अनुपम दुबे मैनपुरी जेल में निरुद्ध है।
भाई अमित दुबे उर्फ डब्बन जनपद शाहजहांपुर जेल से जमानत पर बाहर आ चुके है। मंगलवार को अनुराग दुबे उर्फ डब्बन, अमित दुबे उर्फ बब्बन की ओर से वकील ने अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की गई। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के वकीलों ने दलीलें दीं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद डब्बन व बब्बन की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।