फर्रुखाबाद। रास्ते में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में वृद्ध की पीटकर व सिर में टकोरा मारकर हत्या के मामले में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने चार दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई। श्रीकृष्ण को आठ वर्ष के सश्रम कारावास के साथ उस पर 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। श्रीकृष्ण की पत्नी पुष्पा देवी, पुत्र शिवकुमार और मोहनलाल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
कायमगंज थाना क्षेत्र के टिलिया सलेमपुर हमीरपुर खास गांव के रहने वाले देव सिंह ने तहरीर देकर बताया था कि उसकी पत्नी सियावती का 11 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े चार बजे रास्ते पर गंदगी को लेकर चाची पुष्पा से विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर चाचा श्रीकृष्ण, चचेरे भाई मोहनलाल और शिवकुमार भी पहुंच गए। चारों ने पत्नी सियादेवी उर्फ सियावती के साथ मारपीट और गालीगलौज की।
पत्नी को बचाने पहुंचे देव सिंह के पिता रामकिशन के साथ भी लाठी-डंडों और टकोरा से मारपीट की। मारपीट में सियावती और रामकिशन घायल हो गए। दोनों को कायमगंज सीएचसी ले जाया गया। वहां से पिता रामकिशन को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान उनकी मौत हो गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने चारों को सजा सुनाई।
टकोरा के प्रहार को कोर्ट ने माना घातक
न्यायालय ने माना कि श्रीकृष्ण ने टकोरा से रामकिशन के सिर पर तेज प्रहार किया। इससे सिर की हड्डी टूट गई और उनकी मौत हुई। सियावती के सिर पर भी टकोरा के बेंट से चोट पहुंचाने का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने श्रीकृष्ण को मुख्य दोषी माना। पुष्पा देवी, मोहनलाल और शिवकुमार को मारपीट में सक्रिय सहयोगी माना।