फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश संजय कुमार ने बहन की हत्या (ऑनर किलिंग) के मामले में आरोपी भाई विक्रम यादव को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है।
मामला शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव मुरैठी का है। गांव के चौकीदार गौचरन ने 31 जनवरी 2017 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि दोपहर करीब 2:30 बजे सुरेश यादव के बेटे विक्रम यादव ने अपनी बहन प्रतिभा पर फावड़े से वार कर दिया। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तो प्रतिभा का शव मकान के आंगन में पड़ा था और सिर से खून निकल रहा था। घटना के कुछ देर बाद विक्रम खुद थाने पहुंचा। पुलिस पूछताछ में उसने बहन के किसी युवक से प्रेम संबंध होने की बात कही थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विक्रम को हत्या का दोषी माना। एडीजीसी अखिलेश कुमार ने बताया कि ऑनर किलिंग के आरोपी विक्रम ने बहन के किसी युवक से प्रेम संबंध होने के शक में उसकी हत्या की थी।