फर्रुखाबाद। विधानसभा चुनाव के दौरान वर्ष 2022 में भाजपा से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी रहे विधायक नागेंद्र सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई गई थी।
इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। इसमें साक्ष्य उपरांत दोष सिद्ध पाया गया था। इसके बाद जिला जज/एमपीएमएलए कोर्ट में अपील प्रस्तुत की गई थी। एसपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोष सिद्ध के आदेश को खारिज करते हुए उनकी अपील स्वीकार कर ली है। विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस द्वारा आचार संहिता उल्लंघन व अन्य धाराओं में दाखिल किए आरोप पत्र में न्यायालय ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है।