संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूर्व महासचिव संजीव पारियां के डिबार आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की है। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने पूर्व महासचिव को 15 वर्ष के लिए डिबार कर दिया था।
बार काउंसिल उत्तर प्रदेश ने बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजीव पारियां को 16 जुलाई को 15 वर्ष के लिए डिबार कर दिया था। उनके खिलाफ वकील राजीव बाजपेई ने बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में शिकायत की थी कि वह बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न नहीं होने दे रहे हैं।
बार काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, सदस्य प्रशांत कुमार सिंह व सहयोजित सदस्य संजय पांडेय की समिति ने इस मामले में सुनवाई की। संजीव पारिया की ओर से वकील एलके पासी, रूबी व राजीव बाजपेई की ओर से वकील प्रियांशु ने दलीलें दी। समिति ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के पूर्व महासचिव संजीव पारिया को 15 वर्ष के डिबार आदेश पर रोक लगा दी है। प्रतिवादी को तीन सप्ताह के अंदर अपील का जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
पूर्व महासचिव संजीव पारिया ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने िउबार आदेश पर रोक लगा दी है। सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख नियत की है।