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सुबोध समेत तीन की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

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फर्रुखाबाद। जिला जज ने अपहरण के प्रयास और जान लेवा हमले के मुकदमे में आरोपी सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ. सुबोध यादव समेत दो की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एक अन्य जिला पंचायत सदस्य पर दुष्कर्म व अपहरण के मुकदमे के आरोपी की भी अंतरिम जमानत अर्जी खारिज की है। इन आरोपियों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई को 6 जुलाई की तारीख लगाई है।
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भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के भतीजे राहुल राजपूत ने फतेहगढ़ जय नारायन वर्मा रोड निवासी सपा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ. सुबोध यादव व मोहल्ला जाफरी निवासी अधिवक्ता उमेश यादव के खिलाफ अपहरण के प्रयास और जान लेवा हमले का मुकदमा कमालगंज थाने में मंगलवार रात को दर्ज कराया था। सुबोध व उमेश ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया। इसी के साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह, एडीजीसी तेज सिंह राजपूत व बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
वहीं दुष्कर्म व अपहरण के प्रयास के मुकदमे में मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बैरामनगर निवासी जिला पंचायत सदस्य आरोपी आलोक यादव ने भी अग्रिम जमानत अर्जी जिला जज की कोर्ट में पेश की। इसी के साथ अंतरिम जमातन प्रार्थना पत्र भी दिया। जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने बताया कि डॉ. सुबोध यादव, उमेश यादव की अपहरण के प्रयास व जानलेवा हमले के मुकदमे में अंतरिम जमानत अर्जी जिला जज ने खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई को 6 जुलाई की तारीख लगाई है। आरोपी आलोक यादव की भी अग्रिम जमानत अर्जी पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी।
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