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तत्कालीन नायब तहसीलदार, दरोगा समेत तीन के गिरफ्तारी वारंट जारी

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फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्कालीन नायब तहसीलदार, दरोगा और बैंक प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। तलब किए जाने के बाद भी तीनों अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे।
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शहर के मोहल्ला छत्ता दलपतराय निवासी सावित्री देवी ने वर्ष 2013 में तत्कालीन सदर तहसील में तैनात रहे नायब तहसीलदार चूड़ामणि, तिकोना चौकी के प्रभारी दरोगा दिनेश कुमार पांडेय, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स के प्रबंधक श्रीराम के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह वह कृष्णा चंद्रिका के मकान में बच्चों के साथ किराये पर रहती थी।
20 नवंबर 2013 को आरोपी दिन में दो बजे आए और मकान खाली करने के लिए कहा, विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज कर अभद्रता की। घर में रखा सभी सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया।
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कुछ सामान तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मारपीट करने से उसके और पुत्र के चोटें आईं। आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए थे।
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