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Farrukhabad News: वृद्धा की हत्या में एक आरोपी पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। वृद्धा की हत्या में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए चार मार्च की तिथि नियत की गई है।
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कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव खानपुर मड़ैया अमेठी जदीद निवासी राजू 16 जुलाई 2014 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी बहन के घर गया था। रात को बहन के घर ही रुक गया। घर में मां नन्ही देवी, पत्नी व बच्चे थे। रात को पत्नी व बच्चे मकान के अंदर सो गए। मां नन्ही देवी दरवाजे के बाहर चारपाई पर सो गई। सुबह पत्नी जागी तो दरवाजा बाहर से बंद पाया। बच्चों को दीवार से उतरवाकर दरवाजा खुलवाया। बाहर आकर देखा तो मां नन्हीं देवी का सिर धड़ से कटा हुआ था। पत्नी की सूचना पर राजू घर आया। राजू ने अज्ञात के खिलाफ मां नन्हीं देवी की धारदार हथियार से हत्या करने की तहरीर दी। विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद गांव के धर्मवीर नट उर्फ शेरा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार तृतीय ने आरोपी धर्मवीर नट उर्फ शेरा को दोषी करार किया। दोषी को सजा सुनाने के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार, श्रवण कुमार ने दलीलें दीं। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी की पत्नी व बच्चे कचहरी परिसर में बिलखते रहे।
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