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Farrukhabad News: नियुक्ति दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का आरोप

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फर्रुखाबाद। नियुक्ति दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपये की ठगी और धमकी देने के आरोप में एक अधिवक्ता ने तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला (सीजेएम) के न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज कर संबंधित थाने से आख्या तलब की है।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रखा तिराहा बनखड़ियां निवासी सुधीश चंद्रा ने न्यायालय में दी गई अर्जी में कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से कचहरी फतेहगढ़ में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2017 में उनकी पत्नी नीलम कठेरिया जो कस्तूरबा विद्यालय में पार्ट टाइम शिक्षिका थीं के माध्यम से तत्कालीन बीएसए अनिल कुमार से परिचय हुआ। प्रबंधकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक की नियुक्ति दिलाने का प्रलोभन देकर तत्कालीन बीएसए ने 20 लाख रुपये की मांग की। पहली किस्त के रूप में 10 लाख रुपये देने के लिए पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व वाला मकान 11.50 लाख रुपये में बेच दिया।
22 नवंबर 2018 को बीएसए के सरकारी आवास पर नकद 10 लाख रुपये सौंपे। इसके बाद बीएसए का तबादला हो गया। रुपये वापस मांगने पर वह लगातार बहाने बनाता रहा। वर्ष 2025 में रुपये वापस मांगने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। रजिस्टर्ड नोटिस, थाने और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीजेएम न्यायालय ने कोतवाली फतेहगढ़ से रिपोर्ट तलब करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है या नहीं। सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख नियत की।
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