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Farrukhabad News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। नाबालिग से दुष्कर्म के 9 वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 11 मई की तारीख तय की है।
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जनपद एटा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने थाना मेरापुर में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि वह पत्नी और 11 वर्षीय पुत्री के साथ 12 मई 2017 को रिश्तेदार की पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। शाम करीब 6:30 बजे बालिका शौच करने के लिए खेत की ओर गई। थी। इसी दौरान दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर परिजन तक पहुंची और घटना की जानकारी दी।
पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव श्योगनपुर पमरखिरिया निवासी नीतेंद्र उर्फ सिंटू के खिलाफ पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी की जमानत निरस्त करते हुए उसे तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लेने के आदेश दिए। इसके बाद दोषी को जिला कारागार फतेहगढ़ भेज दिया गया।
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