फर्रुखाबाद। घर में घुसकर जानलेवा हमले के मामले में साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। विवेचना में लापरवाही पर विवेचक के खिलाफ डीएम को पत्र भेजा है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी राजू ने मोहल्ले के अमित राठौर के खिलाफ 9 सितंबर 2011 को जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 9 सितंबर 2011 को अमित राठौर दीवार फांदकर घर में घुस आया। अमित ने कहा कि लज्जाराम के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस ले लो। वह मेरा दोस्त है। इन्कार करने पर तमंंचे से फायर कर दिया। गोली हाथ में लगते हुए निकल गई। मुकदमे की विवेचना कर रहे विवेचक प्रेमपाल सिंह ने घटनास्थल से कारतूस बरामद किया। लेकिन तमंचा बरामद नहीं कर पाए। मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज नहीं किए। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी अमित को दोषमुक्त कर दिया। विवेचना में लापरवाही बरतने पर विवेचक प्रेमपाल सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा कि विवेचनाओं का सही से पर्यवेक्षण करवाएं।