फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या में तीन को उम्रकैद

Wed, 02 May 2012 12:00 PM IST
Farrukhabad
विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। जिला जज दिलीप सिंह ने चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मुकदमे में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के मोहल्ला खटकपुरा इज्जतखां निवासी तहसीन मोहल्ले के ही पप्पू कुरैशी, गुलफाम, इरफान के घर के बाहर 2 मई 2008 को बैठे हुए थे। इसी दौरान पप्पू कुरैशी आदि आ गए और किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात बढ़ने पर पप्पू कुरैशी आदि ने तहसीन को चाकुओं से बुरी तरह गोद कर लहूलुहान कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तहसीन को गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल लेकर गए। यहां पर चिकित्सक ने तहसीन को मृत घोषित कर दिया। मृतक तहसीन के बहनोई डा. इकबाल निवासी मोहल्ला छावनी कोतवाली फर्रुखाबाद ने पप्पू कुरैशी, गुलफाम, इरफान निवासी खटकपुरा इज्जतखां व दो अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने पप्पू कुरैशी, गुलफाम, इरफान को हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें