फर्रुखाबाद। जन सूचना अधिकार(आरटीआई) के तहत सूचना उपलब्ध न कराने पर डीएम कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर आयोग से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने वेतन से कटौती करने के आदेश दिए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से 11 जनवरी को सीमा ने आरटीआई के तहत सूचना मांगी। सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में 23 अप्रैल 2022 को अपील की। इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त ने नोटिस जारी कर 15 दिन में सूचना उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसके बावजूद जन सूचना अधिकारी ने न तो सूचना दी और न ही आयोग में अपना पक्ष रखने पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल ने 11 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से वसूली करने के आदेश दिए हैं।