अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में जहानगंज थानाध्यक्ष और हेडकांस्टेबिल फंस गए हैं। दोनों लोगों के खिलाफ न्यायाधीश के आदेश पर 29 पुलिस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
जहानगंज थाना क्षेत्र से संबंधित लूट के मुकदमे के आरोपी कन्नौज के छिबरामऊ थाने के भगवानदासगुप्ता गली निवासी अतुल कुमार गुप्ता के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। यह जहानगंज थाने में भेजा गया। 16 अक्तूबर तक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। जहानगंज एसओ ने हेडकांस्टेबिल अवीश चंद्र को वारंट तामील कराने के लिए दिया। हेड कांस्टेबिल ने उस पर रिपोर्ट लगाकर दूसरे दिन वारंट एसओ को वापस कर दिए।
एसओ ने ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण वारंट का समय समाप्त होने के कारण तामील न कराने की रिपोर्ट लगाई और वारंट को कोर्ट में वापस कर दिया। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती इंदू द्विवेदी ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जहानगंज थानाध्यक्ष और हेड कांस्टेबिल अवीश चंद्र के खिलाफ 29 पुलिस एक्ट का मुकदमा दर्ज करा कर नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि थानाध्यक्ष व हेड कांस्टेबिल ने न्यायालय के आदेश को ड्यूटी में शामिल नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। 15 नवंबर को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
- 29 पुलिस एक्ट का मुकदमा दर्ज, नोटिस जारी