फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश शाकिर हसन ने जानलेवा हमले के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई है। 13 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिलांका निवासी श्रीनिवास 7 नवंबर 2014 को पत्नी मनोरमा के साथ दरवाजे के बाहर पटिया पर बैठे थे। तभी गांव के विशुनदयाल उर्फ विष्णु जो श्रीनिवास की जमीन पर कब्जा करना चाहता है वह हाथ में तमंचा लेकर आया और गाली देने लगा।
विरोध करने पर विशुनदयाल ने श्रीनिवास व उसकी पत्नी पर फायर कर दिया। पत्नी मनोरमा के कंधे में गोली लग गई। इससे वह घायल हो गई। आरोपी धमकी देकर वहां से भाग गया। श्रीनिवास ने विशुनदयाल उर्फ विष्णु के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
जानलेवा हमले में दोषी को सात साल की कैद
13 हजार रुपये किया गया जुर्माना