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अवध विवि के कुलपति के खिलाफ वारंट

Thu, 14 Jul 2016 11:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फैजाबाद
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कोर्ट - फोटो : demo pics
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खुद के ऊपर हुए जानलेवा हमले के मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट में न उपस्थित होने पर अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल के खिलाफ जमानतीय वारंट का आदेश हुआ है। यह आदेश गुरुवार को अपर जिला जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से हुआ।
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मामला कोतवाली नगर से जुड़ा है। अधिवक्ता रामशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 10 अप्रैल 2015 की है। साकेत महाविद्यालय में नकल करते हुए पकड़े गए छात्र आशुतोष पांडेय ने कुलपति के ऊपर जानलेवा हमला किया था।

उसने प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल का गला दबाकर मार डालने का प्रयास किया था। कुलपति ने आशुतोष के खिलाफ जानलेवा हमला की धारा में रिपोर्ट लिखाई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र भेजा था। यह मामला इस समय अपर जिला जज नवम की कोर्ट में विचाराधीन है।
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गुरुवार को इसमें पेशी थी और कोर्ट ने कुलपति को जरिए समन गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। वह गवाही के लिए समन तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अब कोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी करते हुए अगली पेशी 27 जुलाई नियत की है।
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