अब अदालत ने गैरजमानतीय वारंट का आदेश करते हुए सुल्तानपुर के क्राइम ब्रांच में तैनात दारोगा ओम नारायण दुबे को गिरफ्तार करके पेश करने व वेतन रोकने का आदेश दिया है।
इसके तामीला करवाने के लिए एसपी सुल्तानपुर को पत्र भी लिखा है। मामले में अगली पेशी 28 अगस्त नियत की गई है। यह आदेश अपर जिलाजज ज्ञान प्रकाश सिंह की अदालत से बुधवार को हुआ।
रुदौली थाने के गांव टीकर के बाढ़ेबीर में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें दारोगा ओमनारायण दुबे समेत अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गए थे।
इसकी रिपोर्ट दारोगा ने खुद ही लिखाई थी। मामला इस समय एडीजे ज्ञान प्रकाश सिंह की अदालत में विचाराधीन है और घायल दारोगा की गवाही होना है।
समन के तामीला के बाद भी दारोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुआ। तब अदालत ने उसके खिलाफ गैरजमानतीय वारंट व वेतन रोकने का आदेश दिया है।