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अब गांव की सरकारें लगाएंगी गांवों में पालीथिन की बिक्री पर रोक

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अयोध्या। अब गांवों में प्लास्टिक व पॉलीथिन की बिक्री पर गांव की सरकारें रोक लगाएंगी। इसके साथ ही गांव की सफाई व्यवस्था, कूड़ा कचरा निस्तारण के साथ जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।
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इसका उल्लंघन करने वालों पर दंड भी लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों से इस बाबत बैठक करके प्रस्ताव भेजे जाने का निर्देश जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों के साथ ही प्रधान और ग्राम सचिव को भेज दिया है।
जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को लेकर अगस्त में गांव की सरकारों ने ग्राम सभा की बैठक की थी। इसमें जल शक्ति अभियान के बारे में लोगों को जानकारी दी गई।
अब प्रदूषण से बचाव और मुक्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपी गई है। इसके तहत गांव की सरकारें अपने क्षेत्रों में अब प्लास्टिक और पॉलीथिन की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाएंगी, इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों के साथ ही ग्राम प्रधान और ग्राम सचिवों को पत्र भेज दिया है।
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पत्र में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई है जिनके तहत गांव की सरकारों को इन कार्यों को करने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें कूड़े कचरे का ढेर करने से रोकने, पानी के प्रबंध और दूषित करने से रोकने, नाली और कचरा साफ करने सहित अन्य के बारे मं जानकारी दी गई है।
ग्राम पंचायतों के निर्देशों के उल्लंघन पर गांव की सरकारें अर्थ दंड लगा सकता हैं। विभिन्न उल्लंघन के लिए यह 10 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है। निर्देश है कि इस बाबत ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित करके उपलब्ध कराया जाए। जिला परियोजना प्रबंधक उपेंद्र तिवारी ने बताया कि बैठक करके प्रस्ताव पारित करने के लिए पत्र संबंधित को भेज दिया गया है।
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