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पेंशनर कभी भी दाखिल कर सकते प्रमाण पत्र

Mon, 16 Nov 2015 10:31 PM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
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सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की सुविधा के लिए प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। वह अब कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र दाखिल कर सकते हैं।
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प्रमाण पत्र दाखिल होने के बाद एक साल तक उनकी पेंशन उनके खाते में आती रहेगी। यह प्रमाण पत्र कोषागार के साथ ही संबंधित बैंकों में भी दाखिल किए जाने की सुविधा है।

जिसमें पेंशनर अपनी पेंशन के लिए खाता खोल रखा है। इस व्यवस्था से पेंशनरों को सुविधा हो गई है। अब कोषागार और बैंकों में भीड़ नहीं लगती है।

जिले में लगभग 16 हजार पेंशनर है। इनमें आधे से ज्यादा संख्या में पेंशनर के फार्म कोषागार और बैंकों के जरिए यहां पहुंच रहे हैं। कोषागार में पहुंचने वाले पेंशनरों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है।
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उनको फार्म उपलब्ध कराने से दिक्कत होने पर मौजूद लोगों से मदद की व्यवस्था भी की गई है। पहले पेंशनरों को नवंबर में पेंशन के लिए अपना जीवित प्रमाण पत्र दाखिल करना होता था।

ऐसा न होने से अगले महीने से पेंशन आनी बंद हो जाती थी। पेंशनरों की सुविधा के लिए प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था के तहत कभी भी अपना जीवित प्रमाण पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान कर दी है।

जिस माह में पेंशनर अपना प्रमाणपत्र दाखिल कर देता है। उसके अगले साल तक पेंशन आती रहेगी। मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय के मुताबिक अब पेंशनर अपना जीवित प्रमाणपत्र कोषागार व बैंक मे जमा कर सकते हैं।

बताया कि इसके लिए पर्याप्त संख्या में फार्म बैंकों को भेज दिए गए हैं। इस व्यवस्था से पेंशनरों की खासी सुविधा हो गई है। ज्यादातर पेंशनर अब कोषागार आने के बजाए अपने प्रमाण पत्र बैंकों में जमा कर रहे हैं।

कोषागार में भी फार्म लिए जाने की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था की जानकारी न होने से अब भी नवंबर व दिसंबर में ज्यादा संख्या में लोग अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं लेकिन यहां भीड़ जैसी स्थिति नहीं होती है।
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