अयोध्या। सरकारी विभागों के 120 वाहन सड़क से उतर जाएंगे। वे शासन की ओर से निर्धारित 15 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। इन वाहनों पर स्क्रैप पॉलिसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।सरकारी विभागों में अफसरों के लिए और सामानों की ढुलाई के लिए वाहन व ड्राइवरों की व्यवस्था होती है। वाहनों को विभागों में रखने और चलाने के नियम भी पहले से तय हैं।
विभागीय जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग में किसी भी सरकारी वाहन को दो लाख किलोमीटर या फिर दस साल पूरे होने पर हटा देना चाहिए। लेकिन, विभागों में इसपर गौर नहीं किया जाता। राजस्व विभाग की ही तरह सभी विभागों के लिए भी यह नियम लागू होता है।
दो लाख किमी या 10 साल के बाद विभागों में ऐसे वाहनों के नीलामी की व्यवस्था है। इन वाहनों का मूल्य निर्धारण कर परिवहन विभाग को भेजा जाता है। वहां से रिपोर्ट लगने के बाद कमिश्नर कार्यालय भेजा जाता है। एक समिति से इसे नीलाम करने की अनुमति दी जाती है। नीलामी कर पैसा सरकारी खाते में जमा किया जाता है।
एआरटीओ प्रशासन राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में सभी सरकारी विभागों के पास कुल 722 वाहन हैं। इनमें 120 ऐसे वाहन हैं जो अपनी आयु अर्थात 15 साल पूरी कर चुके है। नई स्क्रैप पालिसी के तहत अब यह सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे।