अयोध्या। घर में घुसकर युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में मंडल कारागार में निरुद्ध दोष सिद्ध अभियुक्त राजकरन शर्मा को विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम यशपाल ने शुक्रवार को आजीवन कठोर कारावास व तीन लाख 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। जुर्माने की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडे ने बताया कि थाना हैदरगंज के अंतर्गत एक गांव में 11 जुलाई को रात 2:30 बजे जब पीड़िता अपने घर के अंदर थी, तभी आरोपी राजकरन शर्मा ने छत के रास्ते घर में आकर उस पर तेजाब डालकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना की रिपोर्ट 11 जुलाई को ही वादी सूर्यभान के प्रार्थना पत्र पर थाना हैदरगंज में दर्ज हुई। आरोप पत्र न्यायालय में 24 जुलाई को प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध अभियुक्त राजकरन शर्मा को धारा 326 ए में आजीवन कठोर कारावास व तीन लाख जुर्माना तथा धारा 458 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।
साथ ही अभिमत व्यक्त किया कि गंभीर प्रकृति के मामलों में अधिकतम दंड दिए जाने से न्याय की मंशा की प्राप्ति होती है। अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया।