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हत्या में दो को उम्रकैद

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अयोध्या। खेत सींचने के विवाद में हुई युवक की हत्या में दो लोगों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 13 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। दूसरे पक्ष के तीन लोगों को जानलेवा हमले में पांच-पांच साल की सजा व प्रत्येक को नौ हजार रुपये जुर्माना का आदेश हुआ है। ये आदेश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत से हुआ।
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वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पारसनाथ व एडीजीसी रोहित पांडेय ने बताया की घटना 10 जून 1998 की है। रौनाही थाना क्षेत्र के अगेथुवा गांव के रहने वाले श्रीचंद अपने पिता पारसनाथ, भाई प्रेमचंद के साथ पड़ोसी गांव में अपना खेत सींचने राम उजागिर के ट्यूबवेल पर गए थे।
वहां जानकी प्रसाद मौर्य व रामकरन ने अपने खेत की सिंचाई पहले करने को कहा। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। घटना में घायल प्रेमचंद की इलाज के दौरान मौत हो गई। जबकि कुछ लोग घायल हो गए।
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इस मामले में श्रीचंद ने जानकी प्रसाद, रामकरण व कपिलदेव के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए जानकी प्रसाद व रामकरन को सजा दी जबकि कपिल को दोषमुक्त कर दिया।
कोर्ट ने दूसरे पक्ष के पिंटू उर्फ रामअवतार, श्रीचंद व राम धीरज को जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास व प्रत्येक को नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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