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फर्जी नियुक्ति में तत्कालीन कुलपति समेत चार पर केस दर्ज

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कुमारगंज। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 16 वर्ष पूर्व हुई फर्जी नियुक्तियों के मामले में तत्कालीन कुलपति बीबी सिंह समेत चार लागों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
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उच्च न्यायालय के आदेश पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई खुली जांच में विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद सतर्कता अधिष्ठान के इंस्पेक्टर ने कुमारगंज थाने में चार लोगों के विरुद्ध गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। मामले में विनोद कुमार सिंह बनाम कुलपति एनडी यूनिवर्सिटी व दो अन्य मामलों में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने मामले की खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा किए जाने का आदेश दिया था।
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज में कुलपति पद पर वर्ष 2001 से 2003 तक डॉ. बीबी सिंह की तैनाती रही। इस बीच विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एसोसिएट के कई पदों पर नियुक्ति हुई थी।
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जिसमें वस्तु विशेषज्ञ, फसल सुरक्षा पद पर चयनित अभ्यर्थियों में प्रथम स्थान पर डॉ. अरविंद कुमार सिंह एवं द्वितीय स्थान पर रुद्र प्रताप सिंह व तृतीय स्थान पर किसी अन्य का नाम चयनित किए जाने के बाद विश्वविद्यालय की प्रबंध परिषद समिति द्वारा अनुमोदित करते हुए 26 फरवरी 2004 को तत्कालीन कुलपति डॉ. बीबी सिंह के पास पत्रावली भेज दी गई थी।
सतर्कता अधिष्ठान द्वारा शासन को भेजी गई आख्या में बताया गया कि कुलपति द्वारा क्रम संख्या-3 पर चयनित अभ्यर्थी के नाम के स्थान पर सफेदा लगाकर पेन से डॉ. प्रमोद कुमार का नाम अंकित कर दिया गया। काली स्याही वाली पेन से कूट रचना करके आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसी विज्ञप्ति पर 17 अगस्त 2004 को क्रमश: डॉ. अरविंद कुमार सिंह एवं डॉ. रुद्र प्रताप सिंह को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। 27 दिसंबर 2008 को कूट रचना कर अंकित किए गए गैर चयनित डॉ. प्रमोद कुमार को भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिया।
इसके बाद फर्जीवाड़े के इस मामले ने तूल पकड़ा और मामला उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ जा पहुंचा। उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी 2017 को विनोद कुमार सिंह बनाम कुलपति एनडी यूनिवर्सिटी कुमारगंज मामले में खुली जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराए जाने के आदेश दिए। इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान के निरीक्षक विजय कुमार यादव ने की तो, महत्वपूर्ण पदों पर की गई फर्जी नियुक्ति का सच बाहर आ गया।
असलियत उजागर हो जाने के बाद निरीक्षक ने फर्जी नियुक्ति प्रकरण की जांच के प्रकाश में आए विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. बीबी सिंह, वरिष्ठ लिपिक कृषि विश्वविद्यालय ओम प्रकाश गौड़, विषय वस्तु विशेषज्ञ फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र बंसुली महाराजगंज डॉ. प्रमोद कुमार तथा वस्तु विशेषज्ञ फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र अंबापुर सीतापुर विनोद कुमार सिंह के विरुद्ध मुकदमा कायम किए जाने हेतु तहरीर दी।
तहरीर के आधार पर थाना कुमारगंज पुलिस ने बीते 29 जून को कुलपति सहित उपरोक्त चारों लोगों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी, तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे की विवेचना सतर्कता अधिष्ठान के सुपुर्द कर दी गई है। थानाध्यक्ष कुमारगंज अजय कुमार सिंह का कहना है कि निरीक्षक विजय कुमार यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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