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पंचायत चुनाव में नामांकन आज से, सीमाएं सील

Sun, 27 Sep 2015 11:14 PM IST
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
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प्रत्याशी और प्रस्तावक को ही अंदर जाने की इजाजत होगी। डीएम और एसएसपी ने रविवार को बैठक करके मौके पर भारी फोर्स के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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साथ ही देर शाम तक तैयारियों का जायजा भी लिया गया। उधर, प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों की ओर से नामांकन पत्रों की देर शाम तक खरीद की गई।

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 में सोमवार से मिल्कीपुर, अमानीगंज व हरिंग्टनगंज ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य के 12 पदों के लिए नामाकंन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में होगी।

इसके लिए बैरिकेडिंग का काम रविवार शाम तक पूरा करके सीमाएं सील कर दी गईं हैं। तीन बैरियरों पर सघन जांच होगी। इसके बाद ही प्रत्याशी व प्रस्तावकों को नामाकंन हाल में जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह बीडीसी सीटों के लिए मिल्कीपुर, अमानीगंज व हरिंग्टनगंज ब्लॉक में बैरियर लगाकर नामांकन स्थल सील कर दिए गए हैं।
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नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अनिल ढींगरा ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक परिसर के बाहर भीड़ को रोकने हेतु 3 स्थानों पर बैरीकेटिंग की गई है।

प्रथम 200 मीटर, दूसरी 100 मीटर तथा तीसरी ब्लॉक गेट पर कराई गई है। प्रथम बैरियर पर सभी उम्मीदवारों की गाड़ी रुकेंगी, दूसरे बैरियर पर कार्यकर्ताओ की भीड़ रोकी जाएगी तीसरे बैरियर से केवल उम्मीदवार एवं प्रस्तावक ही अंदर जा सकेंगे।

इसी प्रकार कलेक्ट्रेट में भी जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार तथा उनके प्रस्तावक ही जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि किसी भी स्तर पर चुनाव कार्य में शिथिलता उस अधिकारी की अक्षमता  मानी जायेगी और उसका अंकन सीआर में किया जायेगा।

बैठक में मुख्य  विकास अधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी सहित एडीएम नगर, वित्त एवं  राजस्व, प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, सीआरओ, एसपी सिटी व देहात सभी उप  जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं चुनाव से जुड़े अन्य अधिकारी गण  उपस्थिति रहे।

जिलाधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार केवल तीन गाड़ियों का प्रयोग कर सकेंगे, जिसकी अनुमति एसडीएम अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति दी जायेगी।

एक क्षेत्र पंचायत की प्रचार वाहन दूसरे वार्ड में जाने की अनुमति नहीं होगी। हर ब्लॉक में माइनर सब कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। अदेयता प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई आनाकानी नहीं होना चाहिए न ही कोई शिकायत आनी चाहिए।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गुप्ता ने सीओ को तीनों बैरियर तथा ब्लॉक परिसर  में पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हर ग्राम पंचायत से 10-10 अपराधी व्यक्तियों के नाम मंगवाकर उन्हें पाबन्द कराने के निर्देश दिए।

बताया कि संवेदनशीलता कम करने हेतु की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही की अद्यतन स्थिति तथा असलहा जमा कराने की, अवैध शराब की धड़पकड़, पाबन्द नोटिस की तामिला की जानकारी सर्किलवार सीओ से ली है।

पंचायत चुनाव में एक प्रत्याशी चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। लहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यभान ने कहा कि नामांकन पत्रों की बिक्री नामांकन के तीन दिन पहले से यहां हो रही है। किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने वाला कोई भी प्रत्याशी चार सेटों में नामांकनपत्र दाखिल कर सकेगा। इससे ज्यादा के नामांकन पत्र दाखिल नहीं होंगे। न ही इन पर विचार होगा।


जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नामांकन प्रपत्र के साथ नोटरी शपथ पत्र, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति देना होगा।

आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र के साथ ही एक शपथ पत्र देना होगा। बीडीसी प्रत्याशी के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अदेयता प्रमाण पत्र तो जिला पंचायत के लिए इसके साथ ही जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण पत्र देना होगा। इसके बारे में विस्तृत जानाकारी सहायक रिटर्निंग अफसर से ली जा सकती है।
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