प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकी कहने के मामले में सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश देने की अर्जी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश पाराशर की कोर्ट से हुआ।
अधिवक्ता हरिओम दुबे व अजय वर्मा ने बताया कि अर्जी अयोध्या के बड़ी छावनी निवासी ओम प्रकाश दास ने दायर की है। उसमें आरोप लगाया है कि वह बीती 1 फरवरी को कचहरी में थे। दिन में करीब चार बजे वह अधिवक्ता संघ में लगे टेलीविजन पर खबर देख रहे थे।
एक न्यूज चैनल में सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को यह कहते हुए देखा व सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी हैं। उनके बयान से वह काफी आहत हुए। विपक्षी का यह बयान देश की जनता को अपमानित व शर्मसार करने वाला है। प्रवक्ता का यह बयान देश को नीचा दिखाने वाला था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी।