कक्षा दस की छात्रा से रेप करने के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। यह आदेेश अपर जिलाजज व पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश सिंह की कोर्ट से हुआ।
घटना गोशाईंगंज थानाक्षेत्र की है।
इसी थाने के एक गांव की रहने वाली किशोरी को अंबेडकर नगर जिले के उतरेथू गांव थाना इब्राहिमपुर निवासी मकसूद अली व अहसन अब्बास ने फोन करके अपने घर के पीछे बुलाया।
वह वहां गई तो उसे समीप की एक झोपड़ी में ले जाकर दोनों ने उससे दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़ित किशोरी की बहन ने दोनों के खिलाफ गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।