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राशनकार्ड में हेराफेरी करके अपात्रों को लाभ पहुंचाने के मामले में छह लोगों के खिलाफ पिोर्ट दर्ज करने का आदेश हुआ है। इसमें क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक, मोहम्मदपुर व ताजपुर के ग्राम प्रधान, ताजपुर की कोटेदार समेत छह लोग शामिल है। यह आदेश सीजेएम राजेश पाराशर की कोर्ट से हुआ। मामला बीकापुर कोतवाली का है।
अधिवक्ता रामलाल तिवारी ने बताया कि गांव मोहम्मदपुर निवासी पूर्व प्रधान ओम प्रकाश न कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की अर्जी दी थी। इसमें ग्राम प्रधान बब्बन यादव, उनकी मां राजपती (प्रधान ताजपुर) क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संतोष कुमार, आपूर्ति निरीक्षक राम शंकर, कमलेश कोटेदार ताजपुर व देवापुर निवासी नूर मोहम्मदपर आरोप लगाया था।
कहा था कि ग्राम प्रधान बब्बन यादव के पिता हरीराम दिल्ली में सरकारी नौकरी में हैं। कमलेश बब्बन की भाभी हैं जो ताजपुर की कोटेदार हैं। विपक्षीगण फर्जी राशनकार्ड बनाकर अपात्रों को लाभ पहुंचा रहे हैं। ताजपुर के क्रमांक राजपती का गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड बना है। जबकि वह प्रधान हैं और उनके पति सरकारी नौकरी में हैं। क्रमांक 91 पर कमलेश देवी का डबल कार्ड बना है वह कोटेदार हैं।
ग्राम देवापुर के क्रमांक 88 पर अनुसूचित जाति की सूरसती का नाम कटवाकर नूर मोहम्मद ने अपनी पत्नी का नाम कूट रचना करके अंकित करवा लिया है। इसकी शिकायत पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश कोतवाल बीकापुर को दिया है।