इनायतनगर थाने के पाराताजपुर में पुलिस की ओर से ग्रामीणों को मारने, घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट के मामले में पूर्व प्रधान समेत थाने के चार दरोगा-सिपाहियों समेत 16 लोगों के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश हुआ है। यह आदेश ग्राम प्रधान शिव कुमारी की अर्जी पर सीजेएम रवींद्र प्रसाद गुप्त की कोर्ट से हुआ।
अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि घटना बीती 10 जनवरी की है। दिन में 10 बजे इनायतनगर थाने के दरोगा रामचेत यादव, सिपाही शीतला प्रसाद, मनोज सिंह, होमगार्ड अजय सिंह पाराताजपुर गांव गए। पूर्व प्रधान बब्लू सिंह के उकसाने पर उन लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया।
आपत्ति करने पर वापस चले गए। कुछ देर बाद एसओ अरविंद कुमार पांडेय, दरोगा अजेंद्र प्रताप सिंह, गंगाराम आजाद, सिपाही राजेंद्र पांडेय, सुनील उपाध्याय, ओमप्रकाश, चंद्रभान, अनिल चक्रवर्ती, विनोद यादव, ड्राइवर शेषनाथ यादव व कई अन्य पुलिस वाले आए और गांव वालों को मारने व घरों में तोड़फोड़ करने लगे।
पुलिस वाले 13 साइकिल, दो बाइक व एक एसयूवी उठा ले गए। गांव के अंकुर, दिलीप मौर्य का पंखा, बर्तन, घर का दरवाजा बर्तन तोड़फोड़ डाला। प्रधान शिव कुमारी की पुत्री गीता देवी के जेवर और 53 हजार रुपये लूट ले गए।
इस घटना में नंद प्रसाद, रामसुंदर, अमरनाथ, ओमप्रकाश, रामबदल, दिलीप मौर्य, रामकलप, रामनेवाज, रामकुबेर, गीता देवी, संवारी, श्यामावती, रामकला को चोटें आईं। इसकी शिकायत एसएसपी से की पर सुनवाई नहीं हुई। तब प्रधान ने कोर्ट की शरण ली। सुनवाई के बाद कोर्ट ने परिवाद दर्ज करते हुए प्रधान के बयान के लिए 3 जून की तिथि नियत की है।