कोर्ट ने हत्या के एक मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर पेश नहीं करने पर डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए लखनऊ की एसएसपी को आदेश दिया है। यह आदेश अपर जिला जज हरेंद्र बहादुर सिंह की कोर्ट से हुआ है। इंस्पेक्टर लखनऊ में तैनात है।
एडीजीसी कालिका प्रसाद सिंह ने बताया कि कोर्ट में सरकार बनाम जय श्री उर्फ रोली हत्या का मुकदमा विचाराधीन है। इसमें इंस्पेक्टर दीपन यादव गवाह हैं। उनकी गवाही न होने से कई पेशी से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी करमजीत घटना के समय से जेल में बंद है।
गवाही के लिए इंस्पेक्टर को कई बार समन भेजा गया। न उपस्थित होने पर गैर जमानतीय वारंट भेजा गया। इसे सुनिश्चित करने के लिए सूबे के डीजीपी तक को पत्र लिखा गया लेकिन इंस्पेक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ। अब कोर्ट ने लखनऊ के एसएसपी को गैरजमानतीय वारंट का आदेश भेजकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। मामले में अगली पेशी छह अप्रैल को है।