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जानलेवा हमले में चार साल की सजा

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जानलेवा हमले में चार साल की सजा
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फैजाबाद। जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए दोषी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। फैसला अपर जिलाजज सुरेश चंद्र शर्मा की कोर्ट से हुआ। एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 26 मार्च 2011 की है। राम अछयवर, राम सागरर, राम अम्मर, व अनिल निवासी पूरे राजाराम मजरे किनौली थाना इनायतनगर सजा ने वादी कालिका प्रसाद के पिता शिव बहादुर को लाठी डंडे से मारापीटा था। इसकी रिपोर्ट चारों के खिलाफ आपराधिक मानववध के प्रयास की धारा में लिखाई गईथी विवेचना के बाद विवेचक ने केवल राम अछयवर के खिलाफ आरोपपत्र भेजा था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे सजा दी।
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