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गैंगरेप में दो युवकों को आजीवन कारावास

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कोर्ट ने प्रत्येक पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया
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फैजाबाद। किशोरी के साथ गैंगरेप के आरोपी दो युवकों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज सुरेश कुमार शर्मा की अदालत से शुक्रवार को हुआ।

मामला खंडासा थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। एडीजीसी अयोध्या प्रसाद मौर्य व अधिवक्ता सुधाकांत त्रिपाठी ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर 2012 की है। इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी नित्यक्रिया के लिए शाम को बाहर गई थी तो वहां पहले से घात लगाए बैठे संतराम, अमरेश व विनोद कुमार ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया।
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इसके बाद सुनसान स्थान पर ले जाकर तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। कार से उसे कहीं दूसरी जगह ले जा रहे थे, ड्योढ़ी बाजार में किशोरी के परिवारीजनों ने गाड़ी को घेर लिया तो किशोरी को उतारकर तीनों भाग गए थे। इसकी रिपोर्ट पीड़िता ने खुद तीनों के खिलाफ गैंगेरेप की धारा में लिखाई थी।
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इसमें एक आरोपी किशोर अपचारी घोषित हो गया, इसलिए उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विचाराधीन है। इसके पूर्व भी तीनों ने 14 अगस्त 2012 को स्कूल जाते समय व 13 सितंबर 2012 को भी किशोरी के साथ रेप किया था लेकिन लोकलाज के भय से उसने इसे कहीं नहीं बताया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए संतराम व अमरेश को सजा सुनाई।
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