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किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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अयोध्या। विकास भवन में नौकरी लगवाने का झांसा देकर बस्ती जिले से अगवा कर किशोरी के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजायाफ्ता युवक को 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी है। फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ।
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जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरोरा गांव निवासी संजय पाठक का संबंध बस्ती जिले के एक गांव में रहने वाली किशोरी से था। जून 2014 में संजय उस किशोरी को जिले के विकास भवन में नौकरी लगवा देने का झांसा देकर लाया और देवकाली पर एक कमरा लेकर रहने लगा। वहां उसके साथ एक माह तक दुष्कर्म किया। कुछ दिन बाद विकास भवन का एक आदमी बता उसके साथ भी दुष्कर्म करवाया।
आरोप है कि संजय पाठक ने 10 से 15 आदममियों द्वारा किशोरी की अस्मत लुटवाई गई। असलियत जानने पर किशोरी ने इसकी रिपोर्ट दुष्कर्म व पाक्सो की धारा में लिखवाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए युवक को कोर्ट ने बीते 18 मार्च को जेल भेज दिया था। शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई।
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