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मिल्कीपुर के भाजपा विधायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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अयोध्या। मिल्कीपुर सीट से भाजपा विधायक गौरव सिंह उर्फ बाबा उर्फ गोरखनाथ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह आदेश एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरीनाथ पांडे की अदालत से हुआ है। मामले में कोर्ट ने गोरखनाथ पर तामीला करवाने के लिए एसएसपी को पत्र भी लिखा है। यह वारंट 2010 में शुगर मिल कर्मी को मारने-पीटने के मामले में जारी हुआ है।
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एडीजीसी विजय कुमार ओझा ने बताया कि मामला 13 मार्च 2010 का है। पूरा बाजार निवासी शंभू नाथ सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। घटना वाले दिन वह अपने भाई जगदंबा के साथ संतोष कुमार सिंह को मसूदा केएम शुगर मिल पहुंचाने जा रहा था जब तीनों लोग लंगड़ा चौकी के पास पहुंचे तो बोलेरो पर सवार विनोद सिंह, प्रमोद सिंह, हेमू सिंह, गौरव सिंह बाबा उर्फ गोरखनाथ ने गाड़ी में टक्कर मारकर बाइक गिरा दी और संतोष सिंह को मारने लगे।
विनोद सिंह ने राइफल की बट से संतोष का पैर तोड़ दिया। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। रंजीत सेठी की घटना के एक दिन पहले विनोद सिंह, प्रमोद सिंह निवासी राजेपुर थाना महाराजगंज अवैध धन उगाही को लेकर जान से मारने की धमकी दिए थे और 50 हजार रुपये गुंडा टैक्स के रूप में मांगे थे।
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इस मामले में 9 जून 2016 को जिला जज की अदालत से बाबा गोरखनाथ जेल से छूटे थे, इसके बाद उनके खिलाफ वारंट हो गया। फिर 22 नवंबर 2016 को उन्होंने अपना वारंट आदेश निरस्त करवाया था। विधायक के खिलाफ 20 अगस्त 2018 से गैर जमानती वारंट जारी है। तामीला के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 4 नवंबर 2019, 23 अक्तूबर 2019, 28 सितंबर 2019 को पत्र भेजा लेकिन उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। शुक्रवार को शुक्रवार को फिर कोर्ट ने गिरफ्तारी अधिपत्र के साथ एसएसपी को विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पत्र भेजा गया है।
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