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गैंगरेप में दो को आजीवन कारावास

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अयोध्या। कक्षा सात की छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले दो युवकों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 73 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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इसके अलावा घर में घुसकर छात्रा को मारने-पीटने के मामले में दोषी रामसूरत को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस पर कोर्ट ने 11,500 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम में से आधी पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट असद अहमद हाशमी की अदालत से हुआ है।
एडीजीसी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि घटना 28 और 29 जुलाई 2016 की रात 2 बजे की है। कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा सात की छात्रा अपनी मां के साथ छत पर लेटी हुई थी।
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बिजली आने पर उसकी मां घर के अंदर चली गई। इसी समय रात में उसके गांव के ही प्रमोद सिंह व रमेश बढ़ई उसकी छत पर आ गए और छात्रा का हाथ-पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
इसके बाद उसे जीने से धकेल दिया। वह जीने के नीचे रखे बर्तन पर गिरी। बर्तन की आवाज सुनकर घर के लोग जागे। लेकिन तब तक दोनों छत से कूदकर भाग गए। जबकि कंडेला चौधरीपुर निवासी रामसूरत मिश्रा इस दौरात छत पर रखवाली कर रहा था। मामले में कोर्ट ने रमेश व प्रमोद को गैंगरेप का दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास सुनाई। जबकि रामसूरत मिश्रा को सात साल की सजा सुनाई।
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