अयोध्या। कोरोना महामारी में आई विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों को विद्युत बिलों के भुगतान में सहूलियत देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मंगलवार से शुरू की जा रही कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना से लोग अपने बकाया बिजली बिलों के सरचार्ज में सौ प्रतिशत माफी का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत 31 जनवरी 2021 तक पंजीकरण कराया जा सकेगा।
मध्यांचल विद्युत वितरण खंड के चीफ इंजीनियर एसके सिंह ने बताया है कि यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन व्यावसायिक, औद्योगिक और निजी संस्थानों के लिए ऐसी योजना लेकर आया है। जिसमें संबंधित श्रेणियों के सभी अधिभार वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 एक मुश्त समाधान योजना के तहत एलएमवी-2 (व्यावसायिक), एलएमवी-4 (निजी संस्थान) और एलएमवी-6 (औद्योगिक) बकायेदार सौ फीसदी सरचार्ज माफी का लाभ ले सकेंगे। योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही वे अपने नजदीकी सीएससी, अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता कार्यालय पर भी पंजीकरण करा सकेंगे। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय कुल मूल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करना होगा। इसके बाद इन्हें 28 फरवरी 2021 तक संपूर्ण बिल जमा करना होगा।
यदि उपभोक्ता अपने बिल से असंतुष्ट हैं तो वह पंजीकरण के समय बिल संशोधन का भी विकल्प चुन सकता है। जिस पर 7 दिन के भीतर उसे संशोधित बिल उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि अधिक से अधिक बकायेदार विद्युत उपभोक्ता योजना का लाभ लें। उन्होंने समस्त अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि वे योजना की नियमित समीक्षा करें। साथ ही इसके लिए विशेष कैंपों का भी आयोजन कराएं, जिससे सभी उपभोक्ताओं तक योजना की जानकारी पहुंचे व अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।