राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों से व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। प्रशासन ने रिटर्निंग अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसरों की तैनाती के बाद नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है।
नामांकन के लिए स्थानों का निर्धारण कर दिया गया है। जिपं सदस्य पद के लिए नामांकन जिला मुख्यालय पर कराया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल ढींगरा ने जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अफसर व सहायक रिटर्निंग अफसरों की तैनाती कर दी है।
पंचायत चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर मुख्य राजस्व अधिकारी प्रमोद शंकर शुक्ल को बनाया गया है। उनके साथ पांच एआरओ की तैनाती की गई है। क्षेपं सदस्य पद के नामांकन के लिए सभी 11 विकासखंडों में रिटर्निंग अफसर और ब्लॉक क्षेत्र में न्याय पंचायतों की संख्या के हिसाब से एआरओ तैनात किए गए हैं।
कुल 11 रिटर्निंग अफसरों के साथ 130 सहायक रिटर्निंग अफसर बनाए गए हैं। 20 एआरओ को रिजर्व रखा गया है। जिपं सदस्य पद के लिए नामांकन जिला मुख्यालय और क्षेपं सदस्य पद के लिए नामांकन ब्लॉक मुख्यालयों पर कराए जाएंगे।
नामांकन पत्रों की बिक्री नकद राशि का भुगतान करके नामांकन के तीन दिन पहले नामांकन स्थलों से 11 से एक बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यभान ने बताया कि आयोग ने बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों सहित अन्य के लिए खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
इसी तरह नामांकन पत्रों और जमानत राशि निर्धारित कर दी गई है। नामांकन पत्रों की बिक्री नामांकन के तीन दिन पहले से होगी।