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अब्दुल अहद हत्याकांड में सात लोगों को आजीवन कारावास

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अयोध्या। शहर के घोसियाना मोहल्ले में हुए अब्दुल अहद हत्याकांड में कोर्ट ने सात हत्यारों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कुल दो लाख 80 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की धनराशि में से एक लाख मृतक के वारिस को तथा 50 हजार घायल सुलेमान को देने का आदेश हुआ है। यह आदेश अपर जिलाजज तृतीय शैलेंद्र वर्मा की अदालत से हुआ।
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फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता केके सिंह व एडीजीसी रमेश तिवारी ने बताया कि वारदात 8 दिसंबर 2012 की है। शहर के घोसियाना शहादत अली की छावनी के रहने वाले मोहम्मद उस्मान अपनी जमीन पर अपने पुत्र सुलेमान व मोनू तथा साले अब्दुल अहद के साथ निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी समय अभियुक्त गण पहुंचे और उन्होंने निर्माण करने से मना किया। इसी पर विवाद हो गया तो पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि आज सब को जान से खत्म कर दो।
इस पर अब्दुल वजूद ने गोली चला दी। गोली लगने से अब्दुल अहद व सुलेमान घायल हो गए। दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां अब्दुल अहद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सुलेमान को गंभीर अवस्था में लखनऊ रेफर किया गया। मामले में मोहम्मद उस्मान ने सिपाही मोहम्मद सिद्दीक, राजा बाबू, अब्दुल वदूद, अब्दुल कादिर, इमरान उर्फ बाबू, सिद्दीक के दामाद आसिफ, एक बाल अपचारी और सिद्दीक की पुत्रियों रजनी उर्फ जीनत, साहिन उर्फ देवी के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमला की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दौरान मुकदमा सिपाही मोहम्मद सिद्दीक की मौत हो गई थी। बाल अपचारी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। बाकी अन्य सातों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद सबको जेल भेज दिया गया।
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