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किसानों ने पराली जलाई तो खैर नहीं

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अयोध्या। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के लिए यह अच्छी खबर नहीं। अगर अब उन्होंने खेतों में पराली जलाई तो उन पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। न्यायालय और एनजीटी के निर्देशों का पालन कराने को जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को खेतों में पराली जलाने वालों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिलाधिकारी श्री अनुज कुमार झा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में जिले में धान एवं अन्य फसलों के अवशेष को किसी भी प्रकार से जलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें शामिल व्यक्तियों पर 2 एकड़ के भूमिधर पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ के भूमिधर पर 5 हजार रुपये एवं 5 एकड़ से अधिक के भूमिधर पर 15000 रुपये तक अर्थदण्ड के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है।
जिलाधिकारी झा ने पराली जलाने की घटना प्रकाश में आने पर संबंधित एसडीएम को लेखपाल के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराने को कहा है। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ग्राम पंचायत से समन्वय कर पशु आश्रय स्थल को पराली सुरक्षित कराने के भी निर्देश दिए हैं। जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोरे लाल शुक्ला तथा उप कृषि निदेशक अशोक कुमार को पराली प्रबन्धन कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नामित किया।
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ग्राम पंचायतों में होगी जागरूकता गोष्ठी
जिलाधिकारी ने फसल अवशेषों को जलाने से होने वाली हानि के व्यापक प्रचार-प्रसार को ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड-19 के निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग एवं प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव को संयुक्त रूप से जागरूकता गोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास के कर्मचारियों को एवं उप जिलाधिकारी संबंधित लेखपालों को ग्रामसभा की जागरूकता गोष्ठी में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 12 अक्टूबर से जिले की ग्राम पंचायतों रोस्टर के अनुसार जागरूकता गोष्ठी आयोजन प्रारंभ किये जाएंगे।
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