फैजाबाद। फर्जी वसीयत के जरिये दूसरे की जमीन हड़पने के मामले में हनुमानगढ़ी अयोध्या के साधु गौरीशंकर दास की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया।
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यह आदेश जिला जज चंद्र हास राम की कोर्ट से हुआ। डीजीसी अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 16 मई 2007 की है।
वादी युगल बिहारीदास निवासी अयोध्या ने रिपोर्ट लिखाई थी कि गौरी शंकर दास ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी साढ़े चार बीघा जमीन हड़पने के लिए कई बार जानलेवा हमला करवाया।