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पूर्व मंत्री को धमकी देने के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर

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पूर्व मंत्री को धमकी देने के आरोपी का कोर्ट में सरेंडर
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अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। पूर्व वन राज्य मंत्री व सपा नेता तेज नरायन पांडेय उर्फ पवन व गन्ना समिति के पूर्व सभापति को टेलीफोन पर धमकी देने के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश इंचार्ज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवींद्र प्रसाद गुप्ता की कोर्ट से हुआ। जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद कोर्ट में जमानत नामे भी दाखिल कर दिए गए। उधर पूर्व मंत्री व सभापति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में महराजगंज थाने से कोई आख्या न आने के कारण सुनवाई की अगली पेशी 27 जून नियत की गई है।
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अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि घटना बीते 2 जून की रात साढ़े दस बजे की है। पूर्व वनराज्य मंत्री व सभापति ने महराजगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें आरोप लगाया था कि मानापुर निवासी आलोक सिंह ने उन दोनों को मोबाइल से फोन कर जान से मार डालने की धमकी दी। इस मामले में सोमवार को आलोक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अधिवक्ता की ओर से दी गई जमानत अर्जी में दस लाख रुपये नौकरी के नाम पर लेने और न देने पर फर्जी एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 20-20 हजार के दो जमानत नामे और इतनी ही राशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया।
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