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अवैध कॉलोनियों पर विकास प्राधिकरण ने कसा शिंकजा

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पांच कॉलोनाइजर को नोटिस, जमा करने होंगे 5.89 करोड़ रुपये
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फैजाबाद। अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (रेरा) के निर्देश पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनी गौरा पट्टी के निर्माण के लिए पांच कॉलोनाइजर को अवैध भू-विकास के लिए मुख्य रूप से दोषी माना है। इन पांचों कॉलोनाइजर के विरुद्ध आंतरिक विकास एवं भू-विभाजन शुल्क में 5.89 करोड़ रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।

एक सप्ताह में धनराशि न जमा होने पर प्राधिकरण कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रशासन को लिखेगा। विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार मिश्र ने बताया है इसके बाद अन्य अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी।
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रियल स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट (रेरा) ने अवैध ढंग से बनी कॉलोनियों व उनके कॉलोनाइजर पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए है। इस आदेश के क्रम में अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण ने गौरा पट्टी की अलग-अलग बनी पांच कॉलोनी के कॉलोनाइजर पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए है।

गौरा पट्टी के पर्णकुटी ग्रीन कॉलोनी के लिए ताज मोहम्मद को अवैध भू-विकास किए जाने का मुख्य दोषी माना है। इनको भू-विभाजन शुल्क व आंतरिक विकास के नियमों की अनदेखी करने के चलते 95.48 लाख रुपये जमा करने का नोटिस जारी किया गया है।

इसके साथ ही कॉलोनाइजर मानते हुए देवेंद्र सिंह पंखुड़ी ग्रीन सिटी गौरा पट्टी को 1.43 करोड़, महेंद्र सिंह सांई सिटी गौरा पट्टी को 1.39 करोड़ , विक्की सिंह सरयू सिटी गौरा पट्टी को 95.48 लाख व अनूप सिंह को 1.23 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है।

इन सभी को एक सप्ताह के अंदर विकास प्राधिकरण के कोष में निर्धारित शुल्क जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धनराशि जमा न करने वाले कॉलोनाइजर पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 40 के अनुसार भू-राजस्व की भांति वसूली किए जाने की बात कही गई है।
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अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि रेरा के निर्देश पर गौरा पट्टी के पांच कॉलोनाइजर को नोटिस जारी करके 5.89 करोड़ रुपये विकास प्राधिकरण के कोष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह में धनराशि के जमा न होने के बाद कुर्की की कार्रवाई के लिए प्रशासन को लिखा जाएगा।
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