जिले में 4 अप्रैल तक धारा 144 लागू
फैजाबाद। जिलाधिकारी ने जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि, होली, मो. हजरत अली का जन्मदिन, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, महर्षि कश्यप व महाराज गुहा जयंती आदि त्योहारों व विभिन्न प्रतियोगी, शैक्षणिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है। यह 4 अप्रैल 2018 तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी डॉ. अनिल कुमार ने जनपद की संपूर्ण सीमा के अंतर्गत पड़ने वाले नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 में पारित निषेधाज्ञा तत्काल प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के साथ उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और यदि बीच में वापस न लिया गया तो 4 अप्रैल 2018 तक प्रभावी रहेगा।