फैजाबाद। जिलाधिकारी डा. अनिल कुमार पाठक ने बुधवार को निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतगणना के बारे में जानकारी दी। बताया कि मतगणना एक दिसंबर को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में होने वाली मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में बताया गया कि गणना अधिकारी सुबह छह बजे प्रत्येक दशा में अपने-अपने मतगणना स्थल पर उपस्थित होंगे। सात बजे से प्रत्याशियों एवं उनके अधिकृत मतगणना एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर एक प्रत्याशी के एक ही एजेंट होंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, लैपटॉप व टेबलेट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित होगा। सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ब्लॉक प्रमुख व सुरक्षा प्राप्त कोई भी व्यक्ति अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास रहा हो, एजेंट नहीं बन सकता है। प्रत्याशियों से स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को अपना एजेंट न बनाए जो आयोग के मानक में न आता हो।
जिलाधिकारी ने सभी आरओ को बैठक के बाद तीन बजे से उसी स्थल से एजेंट पास बनाने का निर्देश दिया। जहां प्रत्याशियों के नामाकंन की प्रक्रिया को पूरा कराया गया। मतगणना के दौरान प्रत्याशी, एजेंट अपना फोटो युक्त परिचय पत्र हमेशा लगाए रहेंगे। रिटर्निंग अफसर/सहायक रिटर्निंग अफसर के मेज के पास उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता में से कोई एक व्यक्ति रह सकता है। जिस वार्ड की गणना होगी उसी वार्ड के ही सदस्य पद के प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता मेज के सामने उपस्थित रहेंगे और अपने वार्ड की मतगणना के पूरा होने के बाद वहां से हट जाएंगे। मेयर/अध्यक्ष पद के प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता मतगणना के प्रारंभ से लेकर समाप्ति तक रह सकते हैं। प्रत्याशी/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता अपना वाहन मतगणना केंद्र से 200 मी. की दूरी पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क करेेंगे।
सदस्य पद की मतगणना समाप्त होने के बाद लाउडस्पीकर से मतगणना परिणाम की घोषणा आरओ/एआरओ करेंगे। विजयी प्रत्याशी को आरओ निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। इसके बाद दूसरे वार्ड के सदस्य की मतगणना प्रारंभ होगी। अध्यक्ष पदों की मतगणना शुरू होने के बाद प्रत्येक चक्र की मतगणना समाप्त होने पर चक्रवार परिणाम तैयार कर सभी प्रत्याशियों/एजेंटों को उनके पक्ष मे पड़ मतों को बताया जाएगा। मतगणना समाप्ति होने पर परिणाम की घोषण की जाएगी। आरओ से निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।
बैठक में नगर निगम अयोध्या के मेयर व पार्षद, नगर पालिका रूदौली, नगर पंचायत भदरसा, गोसाईगंज व बीकापुर के अध्यक्ष व सदस्य पद के प्रत्याशी मौजूद थे।
बगैर अनुमति नहीं निकाला जाएगा विजय जुलूस
प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों से स्पष्ट कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता और धारा-144 लागू है। कोई विजयी प्रत्याशी बिना जिला प्रशासन की अनुमति के विजय जलूस नहीं निकालेगा न ही ऐसा कोई प्रदर्शन एवं आचरण करेगा जिससे दूसरे के मन कटुता उत्पन्न हो। बताया कि जीते हुये एवं हारे हुये द्वितीय प्रत्याशी को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके निवास स्थान तक पहुंचाया जाएगा।