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डकैती के पांच आरोपी कोर्ट से हुए दोषमुक्त

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डकैती के पांच आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त
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मैनपुर गांव में 15 साल पहले हुई थी डकैती
अमर उजाला ब्यूरो
फैजाबाद। महराजगंज थानाक्षेत्र के गांव मैनपुर में पंद्रह साल पहले हुए डकैती कांड में डकैती के सात आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज कृष्णपाल सिंह की कोर्ट से बुधवार को हुआ।
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मैनपुर गांव के बृज किशोर तिवारी के यहां 15 फरवरी 2002 की रात डकैत घर के पीछे से अंदर घुसे और कमरों तक पहुंचे। वहां सो रही कृष्णादेवी से जेवरात और डबल बैरल बंदूक के बारे में पूछा न बताने पर उसे पटा। इसके बाद बदमाश बॉक्स का ताला तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवरात और 27000 रुपये नकद व डबल बैरल बंदूक लूट ले गए। विवेचना विवेचक ने अंबेडकर नगर जिले के हुसैनपुर ग्रंट निवासी रामू उर्फ राममणि, नंदलाल उर्फ मंगरू, पंचम हरिजन, शौकीलाल, उदयभान उर्फ बुद्धू सिंह, दुर्गेश गोविंद उर्फ नोखई उर्फ लंबू, इंद्रजीत उर्फ शेर बहादुर को आरोपी बनाया। दौरान मुकदमा इंद्रजीत की मौत हो गई जबकि दुर्गेश बाल अपराधी घोषित कर दिया गया। उसका विचारण किशोर न्याय बोर्ट के यहां चल रहा है। बाकी बचे पांच आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
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