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ब्लास्ट केस में बचाव पक्ष की गवाह तलब करने की अर्जी खारिज

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बचाव पक्ष का गवाह तलब करने की अर्जी खारिज
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फैजाबाद। कचहरी सीरियल ब्लास्ट केस में बचाव पक्ष की उस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके माध्यम से अभियोजन ने एक साक्षी को दोबारा जिरह के लिए तलब करने की याचना की थी। ये आदेश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट मोहम्मद अली की कोर्ट में हुआ।

एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि मंगलवार को कचहरी सीरियल ब्लास्ट की पेशी थी। इसकी सुनवाई सुरक्षा कारणों से मंडल कारागार में हो रही है। पिछली पेशी पर बचाव पक्ष की ओर से साक्षी संख्या 12 अधिवक्ता जितेंद्र कुमार पाठक को जिरह के लिए दोबारा तलब करने की अर्जी पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से बहस हुई थी।
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सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को कोर्ट ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया। अगली पेशी 25 जुलाई को सभी अभियुक्तों का बयान दर्ज किया जाएगा।
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कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि मुल्जिमों का बयान दर्ज करने के बाद आवश्यकता हुई तो मामले के विवेचक व एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड के सीओ राजेश श्रीवास्तव व अधिवक्ता जितेंद्र पाठक को तलब किया जा सकता है। मामले के तीनों आरोपी सज्जादुर्ररहमान, तारिक कासमी, मोहम्मद अख्तर उर्फ तारिक की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई।
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