इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने पांच साल पुराने किशोरी के साथ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि कांशी राम कॉलोनी निवासी एक महिला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री अपने घर से बाहर जा रही थी। तभी रास्ते में मोहल्ले के रहने वाले दो युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर उन्होंने उसके साथ मारपीट की। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोग आए तो उक्त लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। मोहल्ले के लोगों के आ जाने पर वह भाग निकले। किशोरी की मां ने इस संबंध में मोहल्ले के इमरान व शाहरुख के खिलाफ मामला दर्ज कराया। छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया और दोनों को एक एक साल की सजा व चार चार हजार रुपये के अथंदंड से दंडित किया।