इटावा। एसीजेएम-पांच कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई के बाद साक्ष्यों के आधार पर दो को दोषी पाते हुए एक-एक साल की कैद व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। थाना इकदिल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में रामवीर सिंह निवासी नगला पडुआ, थाना इकदिल व उदयवीर निवासी मुलायम नगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने छानबीन के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई। (संवाद)