जिलाधिकारी जेबी सिंह ने बताया है कि जिले में स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
इस दौरान जिले के सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 11 एवं 12 जुलाई को सफाई, सैनिटाइजेशन और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए पूरे जिले में वृहद अभियान चलाया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड -19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी।
इन कार्यों में लगे सभी कोरोना वॉरियर, अधिकारी व कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिलाधिकारी जेबी सिंह ने बताया है कि लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 तथा भादंवि की धारा-188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।