इटावा। जिले में दर्ज अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को न्यायालयों ने दो दोषियों को सजा सुनाई है। ऊसराहार थाने में वर्ष 2021 में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय एसीजेएम तृतीय ने शिशुपाल उर्फ परशुराम निवासी महुआ थाना ऊसराहार को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, थाना कोतवाली में वर्ष 2025 में दर्ज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के मामले में सीजेएम ने दीपचंद्र कुमार राठौर निवासी मडैया शिवनारायण को दोषी माना। न्यायालय उठने तक के कारावास और 1,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।(संवाद)