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रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप व ओवरलोडिंग पर 10 हजार का जुर्माना

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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 27वें दिन जनपद के विभिन्न स्थानों पर ओवरलोडिंग और रेट्रो रिफलेक्टिव टेप को लेकर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
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इस दौरान वाहन चालकों को यातायात व सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी गयी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश कुमार ने बताया कि रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप न लगे हुए वाहनों के चालान कर 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है।
उन्होंने बताया कि सभी व्यावसायिक वाहनों के लिये रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य कर दिया गया है। रात्रि के समय वाहन सड़क के किनारे खड़े वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगे होने से दूर से अन्य वाहनों के चालकों को दिखाई देता है जिससे दुर्घटना की संभावना काफी कम हो जाती है।
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वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से सड़क हादसों में गंभीर चोट से बचा जा सकता है। दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मौत का सबसे बड़ा कारण हेलमेट नहीं लगाना होता है।
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उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन कानून के तहत हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अभियान के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाहन चालाकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। इस दौरान रिफ्लेक्टर में 17, ओवरलोड माल वाहन में दो व पांच ऑटो रिक्शा का चालान किया गया।
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